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स्कॉलरशिप · ऑनलाइन

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 9-10 (2026-27)

Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India (implemented by States/UTs) · भारत

कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति, जिनके अभिभावकों की आय ₹2.5 लाख प्रति वर्ष तक है; राशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से वार्षिक शैक्षणिक भत्ते के रूप में मिलती है।

कक्षा
9–10
उम्र
प्रकाशित नहीं
निवास
भारत
प्रवेश
खुला आवेदन
इसे अपनी कक्षा और निवास स्थान से जाँचें

यह प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2021-22 से प्रभावी) का घटक 1 है, जो मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 में पूर्णकालिक पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए है। घटक 2 उन बच्चों (कक्षा 1-10) के लिए है जिनके अभिभावक अस्वच्छ या जोखिम भरे व्यवसायों (मैला ढोने वाले, चर्मकार, कचरा बीनने वाले) में लगे हैं; इसमें आय की कोई सीमा नहीं है। योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें केंद्र की सहायता से चलाती हैं।

विषय

मानविकीविज्ञान
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